सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का शशि थरूर को नोटिस
नई दिल्ली, 01 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की अर्जी पर शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट से थरूर को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने पुलिस की अपील दायर होने में 15 महीने की देरी का मसला उठाया। पुलिस ने अपील दायर करने में देरी को माफ करने का आग्रह किया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। शशि थरूर की ओर से वकील विकास पाहवा ने कहा था कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरूर के विवाहेत्तर संबंध थे।
इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करके शशि थरूर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपित किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।