नई दिल्ली, 21 मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस वाले हथियार के मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथू को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों को भी पक्षकार बनाया। सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाले हथियार के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी करके आर्म्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका में हथियार रखना मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है।
कोर्ट ने हत्या के एक आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन के मुताबिक बिना लाइसेंस वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा था कि बिना लाइसेंस वाले हथियारों की ये घटनाएं और प्रवृति काफी परेशान करने वाली हैं। अगर इस मसले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो यह कानून शासन के लिए बड़ा झटका होगा।