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30 जून तक पैन-आधार को लिंक करना जरूरी

भिवानी, 07 अप्रैल । देश के फाइनेंसियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का अभियान चलाया हुआ है। सभी नागरिक इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकमटैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर इस बात की जांच कर लें कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं। पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक है। व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इस संबंध में आए लिंक पर ना क्लिक न करे नही तो फ्रॉड हो सकता है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत व पारदर्शिता के लिए पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक किया जा रहा है। अभी भी कुछ ही पैन कार्ड ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। कोई भी नागरिक खुद भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा करवाकर यह कार्य कर सकता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से आई लिंक पर क्लिक ना करें।
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