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संदीप सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित, शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई

चंडीगढ़ की कोर्ट ने हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया है। गुरुवार को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे।

जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत का गुण-दोष के आधार पर विरोध किया। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया। दूसरी तरफ संदीप सिंह के वकीलों ने बचाव में तर्क देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।


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