सुपौल, 08 अक्टूबर (हि.स.)। छातापुर थाना क्षेत्र में मजदूरी के करीब 10 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर की हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त दो नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में छातापुर वार्ड संख्या-11 निवासी मोहन मुखिया के पुत्र आकाश कुमार और वार्ड संख्या-14 निवासी धीरेन्द्र राम के पुत्र विकास कुमार के है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, पांच अक्टूबर को छातापुर थाना क्षेत्र के छातापुर वार्ड संख्या-11 निवासी सुलचन मुखिया, पिता रामपृत मुखिया के लापता होने की सूचना मिली थी। अगले दिन छह अक्टूबर को रानीपट्टी नहर के समीप उसका शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही छातापुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मामले के उद्भेदन, आरोपितों की गिरफ्तारी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर अनुसंधान शुरू किया।जांच के दौरान एफएसएल टीम, स्वान दस्ता और जिला तकनीकी शाखा, सुपौल की टीम ने घटनास्थल से आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए। तकनीकी विश्लेषण और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस को घटना में दो आरोपितों की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, अब तक के अनुसंधान और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक मजदूरी से प्राप्त करीब 10 हजार रुपये की राशि लेकर आरोपितों के साथ पार्टी करने गया था। पार्टी के दौरान रुपये के लेन-देन को लेकर मृतक और आरोपितों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपितों ने गमछे से मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के पास मौजूद नकद रुपये और एक छोटा मोबाइल फोन ले लिया गया। इसके बाद शव को घसीटकर रानीपट्टी नहर के समीप ले जाकर फेंक दिया गया। पुलिस अब छीनी गई राशि और मोबाइल सहित घटना में प्रयुक्त अथवा संबंधित अन्य वस्तुओं की बरामदगी के प्रयास में जुटी है।
मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर छातापुर थाना कांड संख्या 301/26, दिनांक 07 अक्टूबर 2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) के तहत चार नामजद और चार-पांच अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि मामले में पर्याप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं, प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपितों तथा घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुसंधान के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी त्रिवेणीगंज दिलीप कुमार, छातापुर थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक प्रमोद झा, पुलिस अवर निरीक्षक भाष्कर भारती, पुलिस अवर निरीक्षक प्रयाग साह एवं जिला तकनीकी शाखा के कर्मी, पीटीसी/1073 चक्रध्वज पासवान तथा छातापुर थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे।