सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में यूनिटेक की प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर कल यानि 26 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान प्रीति चंद्रा की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने महिला होने के आधार पर जमानत दी है। आरोपित केवल कंपनी की डायरेक्टर थी और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आरोपित की पैसों की हेराफेरी में सक्रिय भूमिका थी।
हाई कोर्ट ने 14 जून को प्रीति चंद्रा को जमानत दी थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने इस आदेश को 16 जून तक लागू नहीं करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में ईडी ने मांग की थी कि 16 जून तक आदेश पर रोक लगाई, तब तक वो इस आदेश को चुनौती दे सकती है। इस बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया।
प्रीति चंद्रा 4 अक्टूबर 2021 से हिरासत में है और किसी भी अपराध में शामिल नहीं रही है। सात नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 31 मार्च 2017 की रात संजय चंद्रा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 420, 406 एवं 120बी के तहत गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोप है कि वो गलत तरीके से एक प्रोजेक्ट का फंड दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहा था। संजय चंद्रा को निवेशकों की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।