सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ हेट स्पीच के केस में एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान को राहत दे दी है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्याें में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 6 राज्यों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
वजाहत खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। वजाहत खान ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ टैग करने की मांग की है। 10 जून को कोलकाता पुलिस ने वजाहत खान को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है।
सुनवाई के दौरान वजाहत के वकील ने कहा कि उसने माफी भी मांगी और ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। उसका सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान को नसीहत देते हुए तमिल की एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि आग से जला हुआ घाव सही हो सकता है, लेकिन शब्दों से किया घाव नहीं भरता।