न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया कोकराझार की विशेष अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राचार्य का नाम डेविड ब्राइट बासुमतारी है। डेविड गोसाईगांव में एक आवासीय विद्यालय का प्रिंसिपल था।
प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की पांच छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद परिवार वालों ने प्रिसिंपल के एफआईआर दर्ज कराई थी। परिवार की प्राथमिकी के आधार पर दो मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने विशेष अदालत के मामलों 15/22 और 20/22 के आधार पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत दिया गया है। अदालत ने 16 गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद यह फैसला सुनाया। आखिरकार जे कोच की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।
अभियुक्त ने 2022 में इस कृत्य को अंजाम दिया था। पीड़िताओं की ओर से वकील मंजीत घोष ने कोर्ट में बहस की