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पंजाब मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक


पंजाब मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत दूसरे लोगों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

यह मामला कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान से जुड़ा है। याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान से जुड़े एक मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेशों का पालन नहीं करने और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका की स्थिति को लेकर कथित तौर पर गलत जानकारी यानि हलफनामा देने पर पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

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