जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि जिला मेवात और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति अस्थिर हो गई है और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी,सार्वजनिक अशांति और खतरे की आशंका है। इस दौरान शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा मानव जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान तथा शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है। अत: सुरक्षा की दृष्टिïगत एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अस्त्र-शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के जुलूस पर या किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरन्त प्रभाव से आदेशों पर आवश्यक कदम उठाने तथा तदानुसार अनुपालना करते हुए तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आदेशों की कड़ाई से पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला नगर आयुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय की रहेगी। संबंधित थाना प्रभारी भी अपने-अपने एरिया में उपरोक्त अधिकारियों के संपर्क बनाएं रखेंगे।