पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कालेज के स्टाफ को वेतन नहीं मिलने के मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री व तकनीकी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार इस नोटिस पर 28 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ही टेक्नीकल एजुकेशन और बाबा हीरा सिंह भट्ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के गवर्नर्स बोर्ड के चेयरमैन हैं। संगरूर जिले में स्थित बाबा हीरा सिंह भट्ठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारी सुनत्या कुमार ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने उन्हें और अन्य स्टाफ को 16 दिसंबर, 2019 से अब तक वेतन नहीं दिए जाने की बात कही है। हाई कोर्ट ने 16 मई 2023 को इंस्टीट्यूट की संपत्ति बेचकर याचिकाकर्ता व अन्य स्टाफ को वेतन देने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। इसके वाबजूद राज्य सरकार द्वारा यह समयावधि पूरी होने तक कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली गई। अब याचिकाकर्ता ने दोबारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।