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सोनीपत: चुनावी नियमों का पालन आवश्यक: जिला निर्वाचन अधिकारी

सोनीपत, 20 अगस्त (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि विधानसभा


चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की


आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को इन नियमों


का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।


डॉ. कुमार ने मंगलवार को बताया कि उम्मीदवारों को सिक्योरिटी


डिपॉजिट के रूप में सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के लिए पांच


हजार रुपये जमा करने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी,


जबकि चेक या डिमांड ड्राफ्ट से जमा करना मान्य नहीं होगा। नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी और 12 सितंबर तक


जारी रहेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 16 सितंबर तक उम्मीदवार


अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह् आवंटित किए जाएंगे।


उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान आरओ और एआरओ के कार्यालय


में अधिकतम चार लोगों को साथ लाने की अनुमति होगी। साथ ही, कार्यालय की 100 मीटर की


परिधि में तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई


है, और इसके लिए उम्मीदवारों को अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। डॉ. कुमार ने लाउडस्पीकर


के इस्तेमाल पर भी दिशा-निर्देश दिए, जिसमें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही अनुमति


दी जाएगी, ताकि शांति भंग न हो।

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