नैनीताल, 09 अगस्त (हि. स.)। हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में छात्रों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार की चरमराई कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में दो सप्ताह तक कानून व्यवस्था को बनाएं रखें। बीते 7 अगस्त को कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं व कुलपति कार्यालय और विवि के प्रशासनिक ब्लाक की सुरक्षा सुनिश्वित करें। जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस विभाग ने स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है। विवि के गेट पर लगे ताले सहित आंदोलन कर रहे छात्रों के कैंप परिसर से हटा दिए गए हैं। जिस पर कोर्ट ने परिसर में वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है तब तक राज्य सरकार से जवाब देने के निर्देश दिये हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार विवि ने हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया था कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। कुलपति कार्यालय व प्रशासनिक ब्लाक में तालाबंदी से विवि का कामकाज प्रभावित हो रहा है। छात्रों के धरना प्रदर्शन की वजह से तमाम काम लटके हैं। इसलिए प्रशासनिक भवन व उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश पुलिस विभाग को दिए जाएं। विवि के छात्र अपनी कई मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे है । जिसमे मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली, लाईबेरियन, डिप्टी लाईबेरियन व प्रोग्रामर के पद आरक्षित है उनको विवि के द्वारा अनारक्षित कर दिया है। जिसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जिसकी वजह से विवि के समस्त प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए विवि में कानून व्यवस्था बनाये रखने के पुलिस को निर्देश दिए जाए।