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फतेहाबाद: पराली जलाने वाले 35 किसानों पर प्रशासन ने लगाया जुर्माना

 जिले के टोहाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फसल अवशेष में आगजनी घटना होने पर संबंधित व्यक्तियों पर 87 हजार 500 रुपये जुर्माना किया गया है। टोहाना, गांव कन्हड़ी, समैन, अमानी, सिब्बलवाला, डांगरा, हैदरवाला, फतेहपुरी, लालौदा, पारता, जमालपुर शेखां, गाजुवाला, धारसुल कलां, इन्दाछुई, चन्दडकलां, जापतेवाला, नन्हेड़ी, रताथेह के 35 किसानों पर धान की पराली में आगजनी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

टोहाना के एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने शनिवार को बताया कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसान धान के अवशेष से बेल और गांठ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ किसानों ने पराली जलाने का काम किया है। उन पर कृषि विभाग ने जुर्माना लगाया है। उन्होंने किसानों से कहा कि वह पराली न जलाकर उसका प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन दे रही है।

एसडीएम ने कहा कि उपायुक्त एवं जिलाधीश के आदेशानुसार दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत धान कटाई के बचे हुए अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। फसलों के अवशेष जलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी एवं संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन है व पराली में आग लगाने वाले किसानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई, चालान, एफआईआर की जा सकती है।


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