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सपा विधायक इरफान पर 28 को आ सकता है फैसला

कानपुर, 27 मार्च (हि.स.)। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले में गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से फैसला आने की संभावना है। इसको लेकर बुधवार को पुलिस के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किये। अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर ने बताया कि कोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। मामले में महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी सहित अन्य के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पिछली तारीख 22 मार्च को सभी आरोपियों को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था। सभी आरोपित कोर्ट में पेश भी हुए और संभावना थी कि उसी दिन फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 28 मार्च कर दी। इरफान के वकील कलीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष से जिरह पूरी हो चुकी है और पूरी संभावना है कि गुरुवार को जज फैसला दे देंगे। वहीं अकील द्वारा विधायक के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराए जाने के मामले में अगली तारीख आठ अप्रैल है। कोर्ट में रहेगी कड़ी सुरक्षा सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले पर गुरुवार को आने वाले संभावित फैसले को लेकर बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया। अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर ने बताया कि कोर्ट में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी और कानून व्यवस्था कायम रहे इसको लेकर भी कार्य किया गया है।
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