Logo
Header
img

संसद के बजट सत्र में पेश हो सकता है प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन बिल

नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स)। केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव एक संसदीय समिति के विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश हो सकती है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। इसके साथ ही दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के साथ कंपनी अधिनियम-2013 में संशोधनों के लिए भी विचार-विमर्श चल रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाने के लिए संसदीय समिति के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। दरअसल प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पिछले साल पांच अगस्त को संसद में पेश किया गया था। इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने पिछले साल 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की और समिति की विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अब एक संशोधन विधेयक लेकर आएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस सत्र में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, आईबीसी और कंपनी अधिनियम का क्रियान्वयन कर रहा है और इन कानूनों में इस साल संशोधनों की उम्मीद है। पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक के प्रस्तावों में ‘मुकदमों को कम करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे’ की शुरुआत और मौजूदा गुटबंदी जांच के मामले में संबंधित पक्षों द्वारा अन्य गठजोड़ का खुलासा करने पर कम जुर्माने के तौर पर प्रोत्साहन शामिल है।
Top