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जिला स्तरीय बाल संरक्षण कमेटी व बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक

अम्बाला, 13 फरवरी:- उपायुक्त डॉ0 प्रियंका सोनी ने सोमवार को अपने कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढाओं, वन स्टॉप सैन्टर व जिला स्तरीय बाल संरक्षण कमेटी व बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐजेडें में रखे बिन्दूओं बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी विषयों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बेटी बचाओं बेटी पढाओ विषय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा से उनके विभाग के तहत जो कार्य किए जा रहें है उसकी समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास अधिकारी मीक्षा रंगा ने उपायुक्त को अवगत करवाते हुए बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओं बेटी पढाओं के तहत विभिन्न गतिविधियों एवं शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया हैं। जहां पर लिंगानुपात कम है वहां पर भी इन गतिविधियों को करवाकर लोगों को जागरूक किया गया है, मकसद लिंगानुपात में और अधिक सुधार करना हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संरपचों व पंचों, ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों की भी जो ट्रैंनिग हुई है उसमें भी सरपंचों व अन्य को महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाई जा रही योजनाओं बारे जानकारी दी गई है तथा उनसे भी आग्रह किया गया कि वे भी लिंगानुपात में सुधार के दृष्टिगत अपना योगदान दें ताकि सभी के सहयोग से लिंगानुपात में और अधिक सुधार लाया जा सकें। उपायुक्त ने बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा भ्रूण इसके उपरान्त उपायुक्त ने जिला स्तरीय बाल संरक्षण कमेटी व बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐजेडें में रखे बिन्दूओं बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए जानकारी हासिल की। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता शर्मा ने उपायुक्त को ऐजेडें में रखे बिन्दूओं बारे जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार मिशन वात्सल्य- बाल सरंक्षण सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के अन्तर्गत विभाग की तीन ईकाईयां किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अनुरूप 0 से 18 वर्ष तक बच्चों के हित में कार्य करते है जिसमें बाल सरंक्षण यूनिट, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व स्पेशन ज्युवेनाईल पुलिस यूनिट शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला स्तर पर किसी भी बच्चें के साथ किसी भी प्रकार के दुव्र्यवहार/ यौन शोषण, बाल श्रम बंधुआ मजदूरी या अन्य कोई भी सूचना हो उसकी जानकारी जिला बाल सरंक्षण ईकाई अम्बाला के दूरभाष नम्बर 0171-2530051 व ईमेल आईडी स्रष्श्चश.ड्डद्वड्ढञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व, ष्2ष्ड्डद्वड्ढड्डद्यड्ड१ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर या चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 व 112 पर दी जा सकती हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि जिले में तीन बच्चें जो कोविड-19 के दृष्टिगत जो अनाथ हो गए थे उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 2500 रूपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि यदि ऐसा कोई प्रार्थी इस दौरान रह गया हो तो वह महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला स्तरीय बाल सरंक्षण कमेटी से सम्पर्क कर सकता हैं। इसके साथ-साथ बैठक में शिशु पालन केन्द्र, कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने हेतू विषय बारे, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा, एनसीपीसीआर द्वारा संचालित पोर्टल सीआईएसएस चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन पर पंजीकरण विषय बारे व स्पोन्सरशिप, फोस्टर केयर, फिट फैस्लिटी, बच्चा गोद लेने व देने की प्रक्रिया विषय बारे तथा पोक्सो कानून के अन्तर्गत पीडि़त बच्चें को दिए जाने वाले रिलिफ फंड के बारे तथा ऐजेन्डे में रखे अन्य बिन्दूओं बारे भी जानकारी लेकर समीक्षा की। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा, डीएसपी जोगिन्द्र शर्मा, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी ममता शर्मा, डॉ0 बलविन्द्र कौर, सहायक श्रम आयुक्त, बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण व अन्य सम्बधिंत मौजूद रहें।
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