चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़कर अनियमितता बरतने वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। हाल ही में आयोग ने राजस्थान में चार लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को सात जनवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों को 16 फरवरी 2024 तक बैन करने की सख्ती दिखाई गई है।
आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए जिन चार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है, उन्हें सात जनवरी 2021 से बैन किया गया है। इनमें अलवर से गुलाबसिंह, दौसा से रिंकू कुमार मीणा, नागौर से हनुमानाराम और झालावाड़-बारां से बद्रीलाल शामिल है। इसी तरह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए 47 उम्मीदवारों को 16 फरवरी 2021 से बैन किया गया है। इनमें बीकानेर के खाजूवाला से मीठूसिंह, चूरू से उषा राठौड़, उदयपुरवाटी से कृष्णकुमार और भीमा सिंह, झोंटवाड़ा से दिलीप कुमार शर्मा, आदर्शनगर से अब्दुल अजीज, मुंडावर से आनंद यादव, बानसूर से ओमप्रकाश गुर्जर, कुलदीप शर्मा और मीरा बाई, कामां से बालकिशन, भरतपुर से योगेश, नदबई से राजवीर सिंह, बयाना से मिश्रीप्रसाद कोली, जैतारण से लादूसिंह, पाली से मोहम्मद अली, मारवाड़ जंक्शन से अमरसिंह और देवाराम शामिल है।
इसी तरह भीनमाल से नंदादेवी, सांचौर से बुधाराम विश्नोई, सीकर से भगवान सहाय और अंकुर शर्मा, भरतपुर से तेजवीर सिंह, टोंक-सवाईमाधोपुर से प्रेमलता बंशीवाल, रायसिंहनगर से कुंभाराम, अलवर ग्रामीण से जीतू जाटव, अलवर सिटी से नवजोतसिंह बामलोट और शोभाराम, सोजत से अंबालाल, जीताराम और जगदीश, सुमेरपुर से शंकरसिंह, कपूराराम, संतोष, इमरान और सोहनसिंह, आहोर से बलवंत सिंह, पीपल्दा से नरेश जांगिड़, सांगोद से धनराज सैन और भीरूलाल मालव, अंता से भुवनेश नागर और खानपुर से मोहनलाल को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।