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बढ़ सकती है शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें, एफआईआर से पहले पुलिस को नहीं लेनी होगी अनुमति

 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य पुलिस शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति नहीं लेगी। न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने इसके पहले के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी आरोप के मामले में पुलिस कानून के मुताबिक आरोपों की सच्चाई जांचने के लिए कार्रवाई कर सकती है। अगर साक्ष्य खिलाफ हैं और पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तो निश्चित तौर पर कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने शुभेंदु की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

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