भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतुंबड़े को मिली जमानत
मुंबई, 18 नवंबर (हि.स.)। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित आनंद तेलतुंबड़े को शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी जात मुचलके पर जमानत देने का निर्णय लिया है। एनआईए इस जमानत का जोरदार विरोध किया, इसलिए हाई कोर्ट ने इस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा
आनंद तेलतुंबड़े के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश एएस गडकरी और न्यायाधीश मिलिंद जाधव की खंडपीठ के समक्ष हो रही थी। याचिका में कहा गया था कि आनंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा और उसके एक दिन पहले पुणे में आयोजित एलगार परिषद के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। इसलिए भडक़ाऊ भाषण देने का सवाल ही नहीं उठता है। एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया कि आनंद तेलतुंबड़े के विरुद्ध इस मामले में सबूत मिले हैं। शहरी नक्सलवाद में शामिल होने के भी एनआईए को सबूत मिले हैं। मामले की गहन छानबीन जारी है, इसलिए अगर आरोपित को जमानत दी गई तो जांच प्रभावित होगी। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने आनंद तेलतुंबड़े को एक लाख रुपये के निजी जात मुचलके पर जमानत दिए जाने का आदेश जारी किया। इसके बाद एनआईए के वकील ने आरोपित को दी गई जमानत का विरोध किया और कहा कि इस आदेश को एनआईए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। इसलिए इस आदेश पर एक सप्ताह की रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने एनआईए की मांग को स्वीकार करते हुए आनंद तेलतुंबड़े की जमानत पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।
दरअसल, भीमा कोरेगांव में एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस घटना से एक दिन पहले 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में एलगार परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुणे पुलिस ने इस घटना में 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी थी। इस मामले में आनंद तेलतुंबड़े को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तब से आनंद तेलतुंबड़े नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। तेलतुंबड़े ने विशेष कोर्ट की ओर से जमानत देने से इनकार करने के बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।