Logo
Header
img

अफजाल अंसारी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

नई दिल्ली, 02 मई । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस बारे में लोकसभा सचिवालय ने गुजरे कल (सोमवार) अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि दोषी ठहराये जाने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है।
Top